
24 अप्रैल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (National Panchayati Raj Day) के अवसर पर देश के विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच को संबोधित करेंगे। देश में लॉकडाउन होने के कारण, प्रधान मंत्री सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लगभग सभी बैठकों को संबोधित करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी कोरोना संकट के बीच शुक्रवार 24 अप्रैल (National Panchayati Raj Day) को देश की ग्राम पंचायतों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ साथ वह ई-ग्राम स्वराज पोर्टल का मोबाइल ऐप भी लॉन्च करेंगे। ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय की एक अनूठी पहल है, जिससे ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने और लागू करने के लिए एक स्थान मिल जाएगा।इसमें कहा गया है कि प्रधान मंत्री इस अवसर पर कुछ स्वामित्व योजना भी शुरू करेंगे।
(National Panchayati Raj Day) |राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है।
73 वें संवैधानिक संशोधन, 1992 ने इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया और इस संशोधन के माध्यम से देश में पंचायती राज (राज्य के स्थगन) की प्रणाली लागू की गई। इसे संविधान के अनुच्छेद 40, नीति के निर्देशक सिद्धांत के तहत प्रारूपित किया गया है जिसके अनुसार पंचायती राज की स्थापना का लक्ष्य बताया गया है।
20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, इसे पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज अधिनियम के रूप में लागू किया गया था। इसलिए हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है।
पंचायती राज क्या है
जैसा की अधिकतर लोग जानते हैं कि प्रत्येक गाँव में एक मुखिया होता था जो पूरे गाँव का प्रतिनिधित्व करता था। पहले के समय में गाँव का सबसे सम्मानित व्यक्ति या धनी व्यक्ति, जिसकी बात पूरा गाँव मानता था। उस समय बिना चुनाव के उस व्यक्ति को गांव का मुखिया चुन दिया जाता था।
लेकिन अब मुखिया (प्रधान) चुनने के लिए चुनाव कराने की स्वतंत्रता दी गई। अब गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर चुनाव होते हैं। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है। कानून ने यह ध्यान में रखा है कि सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए, SC / ST और महिलाओं के लिए पंचायत में आरक्षण दिया गया है। गांवों को विकसित करने के लिए पंचायती राज में कई शक्तियां दी गई हैं। जनता द्वारा चुना गया ग्राम प्रधान उनके और गांव के हित के लिए मिलकर काम करे जिससे गांव का विकास हो।
ग्राम पंचायत की न्यायपालिका को ग्राम कचहरी भी कहा जाता है, जिसका मुखिया प्रधान होता है, जिसे चुनाव के जरिये चुना जाता है। प्रधान का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अगर चुने गए मेंबर में से आधे से ज्यादा प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार प्रधान को हटा सकती है।
पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें
- पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए नरसिंह राव सरकार ने सितंबर 1991 में लोक सभा को संविधान संशोधन विधेयक पेश किया।
- यह लोकसभा द्वारा 22 दिसंबर, 1992 को और 23 दिसंबर, 1992 को राज्य परिषद द्वारा पारित किया गया था.बाद में 17 राज्यों की सभाओं ने भी पारित किया।
- 20 अप्रैल, 1993 को राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह भारत के पंचायती राज अधिनियम के तहत 24 अप्रैल को लागू किया गया।
- पंचायती राज प्रणाली में गांव, तालुका और जिला शामिल हैं।
- पंचायती राज प्रणाली को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार राजस्थान के नागौर जिले के बगरी गांव में 02 अक्टूबर, 1959 को शुरू किया।
- पंचायती राज प्रणाली भारत में प्राचीन काल से अस्तित्व में रही है।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है।
- पंचायती राज संस्थाओं को 1991 के संविधान में 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत संवैधानिक मान्यता दी गई है।
- 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 9 और 11 वां अनुसूची जोड़ा गया ।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्यों को पंचायतों का गठन करने का निर्देश दिया गया है।
ग्राम पंचायत के कार्य क्या है
- सड़कों और नालियों का निर्माण।
- पीने का पानी उपलब्ध कराना।
- प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए।
- चिकित्सा और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रणाली।
- सार्वजनिक स्थानों की व्यवस्था करना।
- महिला और बाल कल्याण से संबंधित कार्यों का प्रबंधन।
- सार्वजनिक व्यवस्था में सरकार को सहायता प्रदान करना।
- कृषि और भूमिका विकास।
- ग्रामीण विकास में सहायक।
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