कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केस को देखते हुए गृहमंत्रालय ने लॉकडाउन (Lockdown) को 2 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। लॉक डाउन को 17 मई तक बढ़ाने की घोषणा के साथ साथ कुछ निर्देश दिए गए हैं। गृहमंत्रालय द्वारा जारी नयी गाइडलाइंस को रेड, ग्रीन और ऑरेन्ज जोन के लिए अलग-अलग तैयार किया गया हैं।
कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण देश के सभी जिलों को कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या के आधार पर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। जहाँ पर ग्रीन और ऑरेंज जोन जिलों में कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में ढील दी जाएगी।
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि लॉक डाउन की इस अवधि के दौरान हवाई और रेल मेट्रो यातायात को संचालित नहीं किया जाएगा और न ही किसी तरह का कोई सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन चलेगा। स्कूल-कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान, होटल, मॉल, बंद रहेंगे।
इसके अलावा, किसी भी सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम अनुमति नहीं दी जाएगी जिसमें ज्यादा संख्या में लोग मौजूद हों। लेकिन ग्रीन ज़ोन व ऑरेंज जोन में कुछ आर्थिक गतिविधियों की अनुमति होगी। जहां पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।
Lockdown 3.0 : रेड जोन की नई गाइडलाइन
स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, जिन जिलों में कोरोना वायरस के कारण कोरोना संक्रमित मरीज़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। भारत के सभी राज्यों के उन ज़िलों को रेड जोन में रखा गया है। इस नयी गाइडलाइन्स के अनुसार रेड जोन ज़िलों में कोई ढील नयी दी जाएगी।
स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए धारा 144 के तहत कर्फ्यू की घोषणा कर सकता है। केंद्र सरकार के निर्देश अनुसार, सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सभी प्रकार की गैर-जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों का संचालन भी पहले की तरह बंद रहेगा। कंटेनमेंट जोन में दवा की दुकाने खोलने की अनुमति नहीं होगी।
भारत सरकार द्वारा घोषित किये गए रेड जोन जिलों में किसी भी तरह का कोई यात्रा परिवहन का संचालन नहीं होगा। इसके अलावा रेड जोन में हॉटस्पॉट एरिया को पूर्ण रूप से सील कर दिया जाएगा जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं होगी। हेयर और स्पा सलून को खोलने की अनुमति भी नहीं होगी। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं होगी।
कुछ जरुरी गतिविधियों को रेड जोन में अनुमति दी जाएगी जो इस प्रकार हैं
- ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक और निर्माण कार्य की गतिविधियाँ जारी रहेंगी।
- मनरेगा कार्य और ब्रिक्स फील्ड का कार्य जारी रहेगा।
- कृषि के क्षेत्रों में कृषि की जरुरी गतिविधियों की अनुमति दी गयी है।
- फाइनेंस के क्षेत्रों में बैंक, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां, बीमा, सहकारी समितियां और पूंजी बाजार की गतिविधियाँ जारी रहेंगी।
- दवा की दुकानों खोलने के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाएं जैसे मरीज़ों को आने जाने के लिए एम्बुलेंस अनुमति होगी।
- पशुपालन और मछली पालन की भी अनुमति होगी।
Lockdown 3.0 : ऑरेंज जोन में इन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी
- ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ टैक्सी और कैब संचालन की अनुमति दी जाएगी।
- जिसमें केवल 1 ड्राइवर और 2 यात्री को को केवल अपने जिला में यात्रा करने की अनुमति होगी।
- फोर व्हीलर में ड्राइवर के अलावा केवल दो लोगों को सफर करने की अनुमति होगी।
- दो-पहिया वाहनों पर, दो लोगों को सामाजिक दूरी के लिए कुछ सामान (बैग या अन्य सामान) के साथ यात्रा करने के अनुमति दी जाएगी।
- इसके अलावा रेड जोन में जो गतिविधियां संचालित होंगी, उन गतिविधियों को भी यहां संचालित किया जाएगा।
Lockdown 3.0 : ग्रीन जोन में इन गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी
ग्रीन ज़ोन में सभी प्रमुख आर्थिक गतिविधियों को छूट दी गई है। कार्यालयों और कारखानों को सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है।
- कार्यालयों और कारखानों में कार्य के दौरान सोशल डिस्टन्सिंग का विशेष ध्यान रखना होगा।
- ग्रीन जोन में जारी किये कार्यस्थल को समय-समय पर Sanitize करना आवश्यक होगा।
- ग्रीन जोन में सोशल डिस्टन्सिंग के लिए 50% यात्रियों के साथ बसों का संचालन किया जाएगा।
- बस डिपो में 50 फीसदी कर्मचारियों को कार्य करने की अनुमति होगी।
- पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आने जाने की अनुमति नहीं होगी।
- नए निर्देशों के अनुसार ग्रीन जोन में शराब और पान की दुकानें खोलने की अनुमति होगी। जहाँ पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रह सकते हैं।
- लेकिंन यहाँ पर सोशल डिस्टन्सिंग को रखना जरुरी होगा जिसके लिए एक दूसरे से दो गज की दूरी रखनी होगी।
- ई-कॉमर्स द्वारा ग्रीन और ऑरेंज जोन में सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति दी है।